आखिर डीएम सविन बंसल ने फिर लिया जनभावना के पक्ष में सख्त निर्णय, विवादित सुद्वोवाला वाईन एवं बीयर शॉप का लाइसेन्स निरस्त

  • डीएम ने सख्त एक्शन की कार्यप्रणाली को रखा कायम,  नियम 59 की विशेष शक्तियों किया इस्तेमाल
  • दोनो पक्षों को सुनने के उपरांत सुनाया फैसला, लाइसेंस निरस्त के आदेश जारी 
  • पूर्व कई महीनों से धरने पर थे स्थानीय महिलाएं, बुजुर्ग
  • स्वीकृत स्थान एवं वर्तमान परिस्थिति में विचलन की भी थी स्थिति 
  •  शांति भंग एवं असुरक्षा की बनी रहती थी संभावना।  

देहरादून :  जिलाधिकारी सविन बसंल ने विदेशी मदिरा व वाइन के फुटकर विक्री के लिए निर्गत प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिग मॉल्स / डिपार्टमेन्टल स्टोर लाईसेन्स संख्या- 84/2024-25  25-10-2024 जो ए-3 चकराता रोड़, सुद्धोवाला में स्थित Your Daily Basket Departmental Store, देहरादून का लाइसेन्स  को आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 एवं 59 में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जिला आबकारी अधिकारी तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:  बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, सांसद डॉ. नरेश बंसल ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

डीएम ने न्यायालय के निर्देशानुसार ग्राम सुद्वोवाला के समीप वाईन एवं शॉप को बन्द किये जाने की सुनवाई के सम्बन्ध में पक्ष एवं विपक्ष दोनों को सुना। ग्रामीणों का कहना है कि आस पास है शिक्षण संस्थान डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की दुकान होने से छात्र/छात्राए प्रभावित हो रहें तथा आसपास के लोग भी परेशान है। इस प्रकरण में स्थानीय लोग महिला, बुजुर्ग लम्बे समय से धरने पर थे, डीएम के इस सख्त निर्णय से क्षेत्रवासियों में खुशी है तथा प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है। सुनवाई में स्वीकृत स्थान एवं वर्तमान परिस्थिति में विचलन की भी बात आई थी।

ये भी पढ़ें:  PRSI के 47वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा दिन: विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और डॉ. निशंक ने किया संबोधित

ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखते हुए  वाईनशाप की अनुमति चकराता रोड के नाम पर ली गई है जबकि दुकान चकराता रोड पर न होकर अन्दर भाउवाला रोड पर है, ग्रामीणों ने मानकों के उल्लंघन का भी आरोप लगाते हुए झूठे मुकदमें फसाने की आशंका जताई। वहीं दूसरे पक्ष अपनी सफाई देते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए लाईसेंस प्राप्त किया है तथा जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर है वह सम्पति कमिर्शियल है तथा एमडीडीए से स्वीकृत है।

डीएम  ने दोनो पक्षों को  सुना, स्थानीय अधिसूचना ईकाई से प्राप्त रिपोर्ट एवं समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुए डीएम ने अपना  सख्त  फैसला दिया है। स्थानीय लोग लम्बे समय से गांव में शराब की दुकान खुलने का विरोध कर रहे हैं, इस सम्बन्ध मेें विधायक क्षेत्रीय विधायक भी स्थानीय ग्रामीणों संग डीएम से मुलाकात कर चुके थे।

ये भी पढ़ें:  विकसित भारत @2047 की दिशा तय करता संवाद: पीआरएसआई के 47वें राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वास्थ्य, संचार, मीडिया और शिक्षा पर गहन मंथन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *